Samachar Post डेस्क, पटना: बिहार में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने स्पष्ट कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित आवास हर हाल में खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास पर किसी व्यक्ति का स्थायी अधिकार नहीं होता और नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि सरकारी बंगले के प्रति मोह-माया रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर यदि आवास खाली नहीं किया गया तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेशी सिंह ने कहा कि सरकारी आवास में रहने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति बन जाए। उन्होंने कहा कि कानून और नियमों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री ने बताया कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास का आवंटन मंत्री नंद किशोर राम को किया जा चुका है। ऐसे में उन्हें नियमानुसार आवास का कब्जा मिलना चाहिए।
नंद किशोर राम को मिला है आवास
मंत्री ने कहा कि नंद किशोर राम समाज के वंचित वर्ग से आते हैं और उन्हें भी संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से उक्त आवास उन्हें आवंटित किया गया है। लेशी सिंह ने कहा कि नंद किशोर राम लगातार विभाग से आवास उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं और सरकार इस विषय पर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। आवास विवाद को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करता है तो उसे विभिन्न तरीकों से दबाव में लाने की कोशिश की जाती है।
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तीसरी नोटिस के बाद बढ़ा विवाद
गौरतलब है कि हाल ही में भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए तीसरी बार नोटिस जारी किया था। इसके बाद राबड़ी देवी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह आवास खाली नहीं करेंगी और यदि सरकार चाहती है तो बल प्रयोग कर खाली करवा सकती है। राबड़ी देवी के बयान के कुछ समय बाद उनके सरकारी आवास पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी पहुंची थी। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया था। राज्य सरकार की ओर से राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। इसी अवधि के दौरान आवास खाली कराने को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आवास विवाद को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी लगातार जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है।
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