जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता की सदस्यता पर संकट, 16 जून को होगी अंतिम सुनवाई

Rupa Kumari | June 11, 2026 | 11:28 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर, जामताड़ा : जामताड़ा नगर पंचायत की अध्यक्ष आशा गुप्ता की सदस्यता और अयोग्यता से जुड़े मामले में निर्णायक मोड़ आ गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 16 जून 2026 की तारीख तय की है। इस सुनवाई पर जामताड़ा की स्थानीय राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। विभाग के अपर सचिव-सह-जांच पदाधिकारी जुल्फिकार अली द्वारा जारी नोटिस के अनुसार सुनवाई रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। मामला झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के तहत विचाराधीन है। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1983 के तहत दर्ज अयोग्यता मामले की सुनवाई 16 जून को दोपहर 12:45 बजे निर्धारित की गई है। सुनवाई धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के चौथे तल पर जांच पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी, जहां दोनों पक्षों को अपना अंतिम पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का निर्देश

विभाग ने अध्यक्ष आशा गुप्ता और शिकायतकर्ता वीरेंद्र मंडल को नोटिस जारी कर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। साथ ही जामताड़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को भी नोटिस की प्रति भेजी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि संबंधित पक्षों को समय पर नोटिस की तामिला सुनिश्चित कराई जाए और आवश्यक अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित कराया जाए।

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सुनवाई के नतीजे पर टिकी राजनीतिक निगाहें

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 16 जून की सुनवाई जामताड़ा नगर पंचायत की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के तहत अध्यक्ष पद पर कार्रवाई की संभावना बन सकती है। विभाग की ओर से अंतिम सुनवाई की तिथि तय किए जाने के बाद जामताड़ा और रांची के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की नजरें 16 जून को होने वाली सुनवाई और उसके संभावित परिणामों पर टिकी हैं।

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