Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रांची के चर्चित मेन रोड गोलीकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रांची सिविल कोर्ट ने डेली मार्केट थाना कांड संख्या 16/22 में नामजद नवाब चिश्ती समेत आठ आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला न्यायिक पदाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने सुनाया।
अदालत में नहीं टिक पाए आरोप
इस मामले में नवाब चिश्ती के अलावा शाहबाज, रमजान, अमजद खान, मो. माज, शकील, इरफान और मो. अमन मंसूरी समेत कुल आठ लोगों पर आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। इसी आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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वकीलों की टीम ने की पैरवी
इस केस में बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रियंका, लक्ष्य कुमार, संजय कुमार और अनन्या शांभवी ने पैरवी की। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. उपाध्याय का भी मार्गदर्शन रहा। मामले में जानकारी देते हुए एस. अली ने कहा कि अदालत के फैसले से आरोपियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उनका कहना है कि निर्दोष लोगों को न्याय मिला है और अन्य मामलों में भी जल्द निष्पक्ष फैसला आने की उम्मीद है।
10 जून 2022 को हुई थी हिंसक घटना
गौरतलब है कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड इलाके में बड़ा बवाल हुआ था। उस दिन नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध जुलूस निकाला गया था। शुरुआत में जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन मेन रोड स्थित महावीर मंदिर के पास पहुंचते ही स्थिति अचानक बिगड़ गई और पथराव व हंगामा शुरू हो गया।
हालात काबू करने के लिए पुलिस ने की थी फायरिंग
स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई थी। इसी मामले में दर्ज केस की सुनवाई के बाद अब अदालत ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।