ED बनाम पुलिस विवाद में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश

Rupa Kumari | March 11, 2026 | 11:52 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी (ED) और रांची पुलिस से जुड़े विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। ईडी अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले की आगे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी।

ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि जांच के दौरान ईडी अधिकारियों ने गलत तरीके से कार्रवाई की। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई करते हुए ईडी कार्यालय में भी कार्रवाई की थी। इस कदम को ईडी ने गलत बताते हुए अदालत का रुख किया था।

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ED ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में ईडी ने मांग की थी कि मामले की जांच राज्य पुलिस के बजाय CBI से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।

फिलहाल पुलिस जांच पर रोक

इस मामले में पहले से ही राज्य पुलिस की जांच पर रोक लगी हुई थी। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद स्पष्ट हो गया है कि आगे की जांच CBI करेगी। अदालत के आदेश के बाद अब CBI पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करेगी। इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

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