RBI ने HDFC Bank पर लगाया 91 लाख रुपये का जुर्माना, KYC और अन्य नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

Rupa Kumari | November 29, 2025 | 12:00 PM IST

Samachar Post डेस्क, रांची : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के प्रमुख निजी बैंक HDFC Bank पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन के चलते 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक ने KYC मानकों, ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस का पालन ठीक तरह से नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

KYC प्रक्रिया में आउटसोर्सिंग पर आपत्ति

RBI की जांच में सामने आया कि HDFC Bank ने KYC से जुड़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रियाएँ बाहरी एजेंटों को सौंप दीं, जबकि यह पूरी तरह बैंक की जिम्मेदारी होती है। RBI ने इसे सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी गंभीर चूक माना है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बैंक ने एक ही श्रेणी के ऋणों पर अलग-अलग बेंचमार्क इस्तेमाल किए। इससे ब्याज दरों में एकरूपता और पारदर्शिता प्रभावित हुई, जो RBI दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

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निरीक्षण में कई खामियां उजागर

31 मार्च 2024 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर RBI ने बैंक का Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) किया। निरीक्षण के बाद मांगे गए स्पष्टीकरण और दस्तावेज RBI को संतोषजनक नहीं मिले। साथ ही यह भी पता चला कि बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऐसा कारोबार कर रही थी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है।

आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस का पालन नहीं

RBI ने कहा कि HDFC Bank, KYC वेरिफिकेशन बाहरी एजेंटों को सौंप रहा था, एजेंटों की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं कर रहा था, आउटसोर्सिंग ऑफ़ फाइनेंसियल सर्विसेज गाइडलाइंस का पालन नहीं किया केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी कि आउटसोर्सिंग के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी बैंक की ही रहती है।

ग्राहकों पर असर नहीं

RBI ने स्पष्ट किया कि यह दंड ग्राहकों के खातों या लेनदेन से संबंधित नहीं है, बल्कि नियमों के अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। भविष्य में और भी कार्रवाई की जा सकती है।

NBFC पर भी कार्रवाई

इसी के साथ RBI ने Mannakrishna Investments पर भी 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह दंड NBFC Scale Based Regulation 2023 और गवर्नेंस से संबंधित नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

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