Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) की ओर से आयोजित ANM/GNM प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से कराने के लिए जिले के छह परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। रांची उपायुक्त के निर्देश पर BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। निषेधाज्ञा 23 अगस्त 2026 को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी।
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6 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में क्या रहेगा प्रतिबंधित?
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास बैठक या आमसभा आयोजित करने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान संभावित भीड़ और किसी भी तरह की विधि-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। निषेधाज्ञा के दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को भी आदेश से छूट दी गई है।

परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और दंडाधिकारी तैनात
प्रशासन ने परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल और दंडाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। यह प्रतिनियुक्ति रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के तहत की गई है।
शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त परीक्षा कराना प्रशासन की प्राथमिकता
जिला प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या कदाचार को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष नजर रहेगी। ANM/GNM प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

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