Samachar Post डेस्क, रांची :प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर मारपीट के आरोप से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज करते हुए इस केस में CBI जांच जारी रखने का आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह शामिल थे, ने झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दिए गए CBI जांच के आदेश को बरकरार रखा गया है।
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हाई कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए दिया था निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने माना था कि मामले की परिस्थितियां निष्पक्ष जांच की मांग करती हैं। साथ ही यह भी कहा गया था कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई जल्दबाजी में हुई प्रतीत होती है और इसमें उच्च स्तर के निर्देशों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 23 करोड़ रुपये के कथित सरकारी धन गबन की जांच से जुड़ा है, जिसकी जांच ED कर रही थी। आरोपी संतोष कुमार 12 जनवरी को बिना समन के ED कार्यालय पहुंचा था। पूछताछ के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने ED अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। वहीं ED का दावा है कि आरोपी ने खुद को चोट पहुंचाई और यह पूरी कार्रवाई जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई।
जांच अब CBI के हवाले
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने ED कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू की थी। इसके बाद ED ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले की जांच CBI ही करेगी और सभी जरूरी दस्तावेज एजेंसी को सौंपे जाएंगे।
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