Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED के समन अवहेलना मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की MP-MLA कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ED ने मुख्यमंत्री के खिलाफ समन की कथित अवहेलना को लेकर शिकायत दर्ज की थी। रांची सिविल कोर्ट के CJM द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया, जिसके बाद यह मामला MP-MLA कोर्ट तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए पहले झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
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सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ और जस्टिस जॉयमंगल बागची के समक्ष सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। साथ ही ED को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह आदेश फिलहाल अंतरिम है। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे का निर्णय करेगी। फिलहाल इस फैसले से मुख्यमंत्री को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है।
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