रांची के होटल और लॉज संचालकों के लिए डीसी का सख्त निर्देश, मनमाना किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रांची जिला प्रशासन ने ठंड और खराब मौसम के कारण उड़ानों में हो रहे व्यवधान को देखते हुए होटल और लॉज संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिसंबर–जनवरी में घने कोहरे के चलते विशेषकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं, जिससे कई यात्रियों को मजबूरन होटल में रुकना पड़ता है।

किराया बढ़ाने की शिकायतों पर प्रशासन की कार्रवाई

प्रशासन को शिकायतें मिली थीं कि कुछ होटल संचालक इस स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए कमरे के किराये में मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उड़ान रद्द या विलंब की स्थिति में किराया बढ़ाना अनुचित और अस्वीकार्य है।

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जारी किए गए प्रमुख निर्देश

जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, आपदा या हवाई सेवाओं में बाधा के दौरान होटल संचालक सामान्य और पूर्व निर्धारित दरों पर ही कमरे उपलब्ध कराएंगे। यात्रियों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या छिपी हुई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही यात्रियों के साथ सहयोगात्मक और मानवीय व्यवहार करना अनिवार्य होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई होटल या लॉज संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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