Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े संवैधानिक पदों को लेकर अब स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। राज्य को जल्द ही नया लोकायुक्त मिलने वाला है। इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
अधिसूचना 7 अप्रैल तक जारी होने की संभावना
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि चयन समिति की बैठक पूरी हो चुकी है और नामों पर चर्चा भी संपन्न हो चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 7 अप्रैल तक नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालांकि, मुख्यमंत्री के राज्य से बाहर होने के कारण औपचारिक घोषणा में थोड़ी देरी हुई है।
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अगली सुनवाई 13 अप्रैल को
सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है। अब सभी की नजर इस पर है कि तय समयसीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं। झारखंड में लोकायुक्त के अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के पद भी लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन पदों के खाली रहने से प्रशासनिक कामकाज और शिकायतों के निपटारे पर असर पड़ा है।
लोकायुक्त की जिम्मेदारी
लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है जिसे आम भाषा में ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना और भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं का निराकरण करना है। लोकायुक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। नियुक्ति के बाद सरकार सीधे लोकायुक्त को हटा नहीं सकती। इसके लिए विधानसभा में महाभियोग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता और सचिव स्तर के अधिकारी आते हैं। उसे जांच के दौरान दस्तावेज मंगाने, पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त होते हैं।
प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
लोकायुक्त का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लंबे समय तक पद खाली रहने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया के पूरा होने से उम्मीद है कि झारखंड का प्रशासनिक सिस्टम और मजबूत होगा।
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