Samachar Post रिपोर्टर, रांची : मगध आम्रपाली टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप राम को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्टने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे लंबे समय से चल रहे इस मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रदीप राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और आकृति प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले प्रदीप राम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह मामला साल 2016 का है, जब पुलिस ने प्रदीप राम के आवास पर छापेमारी कर करीब 85 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इस संबंध में टंडवा थाना में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया था।
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ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस
इस केस को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी प्रदीप राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी इस पूरे मामले को टेरर फंडिंग एंगल से भी जांच रही थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मामले की स्थिति बदल गई है। हालांकि जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इस फैसले के बाद सभी की नजर अब आगे की जांच और कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है।
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