Samachar Post रिपोर्टर, रांची : घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब दो एलपीजी सिलिंडर लेने के बीच कम से कम 21 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य होगा। पहले यह अवधि 15 दिन निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 21 दिन कर दिया गया है। गैस एजेंसियों के अनुसार तेल कंपनियों के निर्देश पर यह नया नियम लागू किया गया है। इसका उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को संतुलित रखना और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
21 दिन पूरे होने के बाद ही कर सकेंगे दूसरी बुकिंग
नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी उपभोक्ता 21 दिन पूरे होने से पहले दूसरा सिलिंडर बुक नहीं कर सकेगा। यानी अगर किसी उपभोक्ता ने एक सिलिंडर लिया है, तो उसे अगली बुकिंग के लिए कम से कम 21 दिनों का इंतजार करना होगा। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि यह नियम सिस्टम में ही लागू कर दिया गया है। ऐसे में 21 दिन पूरे होने से पहले की गई बुकिंग सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
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बार-बार बुकिंग से बढ़ता है वितरण पर दबाव
एजेंसी संचालकों के मुताबिक कई बार कुछ उपभोक्ता कम समय के अंतराल में बार-बार सिलिंडर बुक कर लेते हैं। इससे गैस वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और अन्य उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पाती। 21 दिनों का अंतर तय करने से वितरण प्रणाली संतुलित रहेगी और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति समान रूप से पहुंच सकेगी।
बुकिंग की प्रक्रिया पहले जैसी
हालांकि बुकिंग प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ता पहले की तरह ही मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल या फोन कॉल के माध्यम से सिलिंडर बुक करा सकते हैं। गैस एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नई व्यवस्था के अनुसार अपनी गैस खपत की योजना बनाएं, ताकि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।