Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य (विज्ञान, कक्षा 6 से 8) नियुक्ति मामले में अहम आदेश जारी करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को 97 सफल अभ्यर्थियों के नाम तुरंत अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। महेंद्र रावानी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब आयोग खुद 97 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर चुका है, तो उनके नाम भेजने में देरी करना उचित नहीं है।
नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश
अदालत ने निर्देश दिया कि अनुशंसा के बाद यदि अभ्यर्थी सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि 97 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने के बावजूद अब तक उनकी अनुशंसा नहीं की गई है। उन्होंने कोर्ट से शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की।
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अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद
अन्य याचिकाकर्ताओं से जुड़े मामलों में विस्तृत सुनवाई के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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