Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पुलिस कांस्टेबल गोपाल राम को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें दोबारा सेवा में बहाल किया जाए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि बर्खास्तगी सबसे कठोर सजा मानी जाती है। मामले में गोपाल राम पर आरोप था कि उन्होंने शराब के नशे में अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि इस आरोप को साबित करने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी और न ही पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए। ऐसे में केवल आरोप के आधार पर इतनी बड़ी सजा देना गलत माना गया।
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क्या था पूरा मामला
गोपाल राम की नियुक्ति 15 जून 1988 को गोविंदपुर थाना में आर्म्ड गार्ड के रूप में हुई थी। 1 मार्च 1997 को उन पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए 1 मार्च 2000 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 2001 में अपील और 2002 में पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलने की दलील
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला। गवाहों से जिरह करने का मौका भी नहीं दिया गया और प्रक्रिया में कई खामियां थीं। कोर्ट ने इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में Munna Lal vs Union of India का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के कठोर सजा देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने गोपाल राम की बर्खास्तगी, अपील और पुनरीक्षण से जुड़े सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैक वेज (पिछला वेतन) को लेकर निर्णय बाद में लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार सजा पर दोबारा विचार कर नया आदेश जारी कर सकती है।
फैसले से मिला बड़ा संदेश
इस फैसले को कर्मचारियों के अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना पुख्ता सबूत और उचित प्रक्रिया के किसी को कठोर सजा देना कानूनन गलत है।
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