Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले शैक्षणिक सत्र से नए एडमिशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा, जिससे फिलहाल संस्थान में नए छात्रों का नामांकन नहीं हो सकेगा।
कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने संस्थान की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि संस्थान में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो उच्च शिक्षा के लिए जरूरी हैं।
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BCI के नियमों का नहीं हुआ पालन
जांच में सामने आया कि संस्थान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। मुख्य कमियां इस प्रकार हैं पर्याप्त लाइब्रेरी की कमी, योग्य प्रिंसिपल का अभाव, अन्य जरूरी शैक्षणिक सुविधाओं की कमी। जानकारी के मुताबिक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2025 में संस्थान को ईमेल के जरिए 6 महीने का समय दिया था ताकि कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कोई ठोस सुधार नहीं किया गया।
418 छात्रों का भविष्य अधर में
इस मामले में दायर याचिका में बताया गया कि संस्थान की लापरवाही के कारण करीब 418 छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद यह सख्त फैसला सामने आया।
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