Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। रांची स्थित विशेष एसीबी कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दी है। सोमवार को विनय चौबे की ओर से उनके वकील ने अदालत में डिफॉल्ट बेल की याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि जांच एजेंसी तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही है। इस पर कोर्ट ने कानूनी प्रावधानों को मानते हुए जमानत मंजूर कर ली।
पहले भी मिल चुकी है राहत
यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें डिफॉल्ट बेल मिली हो। इससे पहले भी शराब घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें राहत मिल चुकी है। एसीबी ने इस केस में कांड संख्या 20/2025 दर्ज किया है। विनय चौबे पर पद के दुरुपयोग के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने और छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर झारखंड में शराब नीति लागू करने के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनकी संपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों की जांच-पड़ताल जारी है।\
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क्या है डिफॉल्ट बेल का प्रावधान
कानून के अनुसार, बीएनएस की धारा 187(3) के तहत यदि जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल पाने का अधिकार मिल जाता है। फिलहाल विनय चौबे को कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। चार्जशीट दाखिल होने और आगे की सुनवाई के बाद ही केस की दिशा तय होगी।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।