Samachar Post रिपोर्टर, रांची :वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी उम्र (75 वर्ष) और खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद हैं और सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
हाईकोर्ट का आदेश और याचिका
न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि छह सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा किया जाए। फहीम खान की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2024 को फहीम खान ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें बढ़ती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया गया। अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राहत का आदेश दिया।
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परिवार में खुशी का माहौल
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फहीम खान के परिवार में खुशी की लहर है। उनके बेटे इकबाल खान ने पिता की रिहाई की खबर मिलते ही परिवार के सदस्यों के साथ मिठाई बांटी और जश्न मनाया। इकबाल ने कहा हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज हमें न्याय मिला। अपराध का रास्ता कभी सही नहीं है, इसलिए समाज की मुख्यधारा में लौटना ही सही मार्ग है।
मामले का इतिहास
फहीम खान को 1989 में सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वे 2009 से जेल में बंद थे। अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
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