हाईकोर्ट से मिली राहत, फ्लाईओवर कंपनी से रंगदारी मांगने वाला शिव शर्मा जमानत पर बाहर

Rupa Kumari | September 5, 2025 | 12:11 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र को जमानत दे दी है। उस पर आरोप था कि उसने रातू रोड फ्लाईओवर बना रही कंपनी से रंगदारी मांगी थी।

कोर्ट की सुनवाई

शिव शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर बेल दे दी।

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एटीएस ने दर्ज किया था मामला

मामले में पहले सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे बाद में एटीएस ने अपने हाथ में लिया और कांड संख्या 3/2024 दर्ज की। आरोप था कि शिव शर्मा ने फ्लाईओवर कंपनी के अधिकारी को धमकी देकर प्रोजेक्ट की 5% राशि की मांग की थी।

कई जिलों में दर्ज हैं केस

शिव शर्मा का अपराध जगत से गहरा नाता रहा है। रांची के अलावा रामगढ़, हजारीबाग और पलामू सहित कई जिलों में उसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे लंबित हैं।

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