Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम आदेश दिया है। दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक पांच सीटों को रिजर्व रखा जाए।
दिव्यांग कोटे को लेकर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल 13 पद निर्धारित थे, लेकिन केवल 8 पदों पर ही नियुक्ति हुई है। इस पर कोर्ट ने पांच सीटों पर नियुक्ति रोकने का निर्देश दिया और JPSC व राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की।
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भर्ती प्रक्रिया का बैकग्राउंड
झारखंड लोक सेवा आयोग ने फरवरी 2024 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 207, डीएसपी के 35 समेत कुल 342 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 7 साल की छूट भी दी गई थी। रिक्तियों में 155 पद अनारक्षित श्रेणी के थे।
JPSC ने पिछले महीने ही इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था।
हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राहतभरा माना जा रहा है, जबकि मामले की अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी।
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