Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी थानों को पूर्ण रूप से CCTV कैमरों से लैस किया जाए। मंगलवार को कोर्ट में प्रॉपर्टी रिएल्टी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बनर्जी सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP और IT सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में सभी अधिकारी अदालत में हाजिर हुए।
31 दिसंबर तक DPR और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश
अदालत ने निर्देश दिया कि, 31 दिसंबर तक CCTV लगाने के लिए DPR और टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए, इसके बाद जल्द से जल्द राज्य के 334 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएं, आदेश का पूर्ण अनुपालन 5 जनवरी तक सुनिश्चित किया जाए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CCTV सिस्टम का उद्देश्य पारदर्शिता और पुलिसिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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बेल के दौरान अवैध हिरासत के आरोप से मामला उठा
दरअसल, पश्चिम बंगाल के शौभिक बनर्जी और अन्य ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि चेक बाउंस मामले में वे धनबाद कोर्ट में बेल लेने आए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें दो दिनों तक थाने में अवैध रूप से रखा और दूसरे पक्ष के समर्थन में दबाव बनाया। याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाना में लगे CCTV में रिकॉर्ड है।
CCTV बैकअप पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
जब कोर्ट ने CCTV फुटेज प्रस्तुत करने को कहा, तो पुलिस ने बताया कि सिर्फ दो दिनों का बैकअप उपलब्ध है।
इस पर अदालत ने हैरानी जताई और कहा कि, धनबाद जैसे अपराध-प्रभावित शहर में CCTV डेटा मेंटेन न करना बेहद गंभीर, इससे जांच और न्यायिक प्रक्रिया दोनों प्रभावित होती हैं।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।