Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड हाई कोर्ट ने रांची जिले में ग्रामीण चौकीदारों की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया को अदालत की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने रोक लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को जिलावार करने के बजाय बीट क्षेत्रवार किया जा रहा था, जो भर्ती नियमों के विपरीत और कानूनी रूप से अनुचित है।
उम्मीदवारी रद्द करने पर उठे गंभीर सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लंबोदर पाठक और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि ओरमांझी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण पूरा होने के बाद भी उनकी उम्मीदवारी यह कहकर रद्द कर दी गई कि वे संबंधित बीट क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, जहां से उन्होंने आवेदन किया था। जबकि चौकीदार नियुक्ति नियमावली के अनुसार यह भर्ती जिला स्तर पर होनी चाहिए, न कि किसी खास बीट या ग्राम स्तर पर सीमित कर दी जानी चाहिए।
नियमावली और भर्ती प्रक्रिया में विरोधाभास
कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि चौकीदार के लिए बनाई गई नियमावली में यह प्रावधान है कि भर्ती बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगी, जिसे 100 से 120 घरों वाले गांव के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नियुक्ति जिला स्तर की मानी जानी चाहिए और बीट को ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता।
राज्य सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और तब तक भर्ती प्रक्रिया पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के बाद ही नियुक्ति पर कोई आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
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