Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 23 जनवरी के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया। अब मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
याचिका में हजारीबाग शहर में ट्रैफिक लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं होने की बात
यह जनहित याचिका अच्युत स्वरूप मिश्रा द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हजारीबाग शहर में ट्रैफिक लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर अवैध दुकानों के कारण अक्सर चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति बनती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
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कोर्ट ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए अब तक की गई कार्रवाई और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी राज्य सरकार और हजारीबाग नगर निगम से रिपोर्ट के रूप में दाखिल करने को कहा था।