Samachar Post डेस्क, रांची : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए बेल दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।
चुटिया थाना विवाद से जुड़ा मामला
भैरव सिंह को जिस मामले में बेल मिली है, वह रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद से संबंधित है। इस प्रकरण को लेकर चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी।
सिविल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद पहुंचे थे हाईकोर्ट
इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को भैरव सिंह की बेल याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने रखी दलीलें
भैरव सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पैरवी की और अदालत के समक्ष तर्क रखे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत मंजूर कर दी।
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