Samachar Post रिपोर्टर, रांची : दुर्गा पूजा के नजदीक आते ही रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. पवन के नेतृत्व में एक टीम ने शहर के एक छोटे घी निर्माता के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि वह बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस के घी का उत्पादन कर रहा था। मौके से 42 किलो संदिग्ध मिलावटी घी जब्त किया गया और उसका नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
त्योहारों को देखते हुए विभाग ने चार मिठाई दुकानों का भी निरीक्षण किया और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेताया कि पंडालों में खाद्य स्टॉल लगाने से पहले एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने पर न केवल सामान जब्त होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई के तहत दोषी को जेल भी भेजा जा सकता है।
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जांच के दौरान शामिल दुकानें
जांच दल ने पिस्का मोड़ स्थित कावेरी रेस्टोरेंट, भोला मिष्ठान भंडार, रातू रोड के बिकानेर स्वीट्स और छप्पन भोग की दुकानों का निरीक्षण किया। सभी को निर्देश दिए गए कि वे एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदर्शित करें, खाद्य हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रखें, स्वच्छता बनाए रखें और गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही ग्राहकों को उपलब्ध कराएँ।
खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील
विभाग ने नागरिकों से विशेष सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंडालों और आसपास मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन पेट संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने का अनुरोध किया गया है।
डॉ. पवन ने कहा कि त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है, इसलिए निगरानी बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लाइसेंसधारी दुकानों और प्रमाणित उत्पादों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। विभाग ने चेताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।