Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रांची की अदालत ने कमल भूषण हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास (लाइफ इम्प्रिजनमेंट) की सजा सुनाई है। मामले में राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविस अदनान दोषी पाए गए, जबकि सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा, सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक भी इस केस में बरी हुए।
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हत्या का घटनाक्रम
तारीख: 30 मई 2022, स्थान: रांची, रातू रोड, गैलेक्सिया मॉल के पास
कमल भूषण कार में बैठे थे कि दो हमलावरों ने उन्हें घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की। कार में उनके ड्राइवर और सहयोगी भी मौजूद थे। कमल भूषण को चार गोलियां लगीं – दो हाथ में, एक छाती और एक सीधे सिर में।
हत्या के पीछे का कारण
कमल भूषण अपनी इकलौती बेटी यामिनी की शादी IAS अधिकारी से करना चाहते थे। लेकिन मई 2021 में यामिनी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह कर लिया। पिता के विरोध और दोनों परिवारों के बीच बढ़ते तनाव ने इस खतरनाक घटना को जन्म दिया।
अपराधियों की कार्रवाई
वारदात के दौरान अपराधियों ने राशन दुकानदार से स्कूटी छीनकर भागने की कोशिश की। अपराधी घटना के बाद देवी मंडल रोड और हेसल-चटकपुर की ओर भाग गए। कुख्यात अपराधी छोटू कुजूर ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी और दावा किया कि भूषण परिवार ने उनके परिवार को परेशान किया।
वारदात के बाद
कमल भूषण की हत्या के लगभग एक साल बाद, अपराधियों ने उनके एकाउंटेंट संजय कुमार सिंह को भी गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया है। यह मामला रांची में व्याप्त अपराध और खून-खराबे के मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी नतीजे के रूप में देखा जा रहा है।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।