Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अवमानना याचिका में 14 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि चार्ज फ्रेम होने से पहले ही अलका तिवारी 30 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगी।
हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देकर 2020 से लंबित नगर निकाय चुनाव कराने में देरी की। रांची नगर निगम की पार्षद रोशनी खलखो और रीना कुमार की याचिकाओं के आधार पर कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की।
मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अदालत के आदेश को जानबूझकर टालमटोल और ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर दबाया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनाव कराने के लिए बाधक नहीं था।
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आदेश और अगले कदम
10 सितंबर 2025 को न्यायालय ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 14 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस दिन आरोप तय किए जाएंगे। हाईकोर्ट की निगरानी में फाइल और सभी दस्तावेज एडवोकेट जनरल के पास रखे जाएंगे।
कौन-कौन से नगर निकायों में चुनाव होने हैं
नगर निगम: रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर, मानगो
नगर परिषद: गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो, मिहिजाम
नगर पंचायत: बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।