Samachar Post डेस्क, रांची : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाते हुए डॉग लवर्स को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि अब कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- जो कुत्ते पहले से शेल्टर होम में हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा।
- रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को इस छूट में शामिल नहीं किया जाएगा।
- पूरे देश में यह आदेश लागू होगा।
- कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर खाना नहीं खिलाया जाएगा, इसके लिए तय स्थान होंगे।
क्यों बदला आदेश
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था।
- इसके खिलाफ देशभर में विरोध शुरू हो गया।
- कई संगठनों ने याचिकाएं दायर कीं।
- सुनवाई के बाद, 14 अगस्त को तीन जजों की बेंच (जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया) ने फैसला सुरक्षित रखा था।
अब कोर्ट ने पुराने आदेश में संशोधन कर इसे पूरे देश में लागू कर दिया है।
समाज पर असर
यह फैसला पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत है। साथ ही इससे समाज में इंसान और पशुओं के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
यह भी पढ़ें : रिम्स : कैंटीन से चाय पीने के बाद डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी, वेंटीलेटर पर
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।