
Samachar Post डेस्क, रांची : झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी कोर्ट ने उन्हें BNSS की धारा 187 (2) के तहत जमानत प्रदान की है।
बेल की शर्तें
कोर्ट ने आदेश दिया है कि बेल पर रहने के दौरान विनय चौबे को राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचित करना होगा। साथ ही, ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते। इसके अलावा, उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भी भरने होंगे।
92 दिनों बाद भी चार्जशीट नहीं
गौरतलब है कि गिरफ्तारी के 92 दिन बाद भी ACB ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इसी आधार पर कोर्ट ने विनय चौबे को जमानत दे दी। उनकी ओर से अदालत में अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा।

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20 मई को हुई थी गिरफ्तारी
उल्लेखनीय है कि 20 मई को एसीबी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में थे। राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

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