Samachar Post डेस्क, रांची :नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च 2026 तय की है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसे ED ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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ED का आरोप: 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति
ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि आरोपियों ने कथित रूप से केवल 50 लाख रुपये का भुगतान कर करीब 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया। उन्होंने इसे एक गंभीर आर्थिक अपराध बताया। ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। एजेंसी का दावा है कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुख्ता सबूत मौजूद हैं।
कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।
नेशनल हेराल्ड का इतिहास
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारा किया जाता था। हालांकि, वर्ष 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया, जिसके बाद इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद शुरू हुआ।
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