Samachar Post रिपोर्टर,खूंटी :खूंटी के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) और आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में दायर क्रैशिंग याचिका स्वीकार करते हुए प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2022 में सामने आया था, जब IIT की एक छात्रा ने सैयद रियाज अहमद पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के अनुसार, 1 जुलाई 2022 की रात खूंटी स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक पार्टी के दौरान तत्कालीन SDM सैयद रियाज अहमद पर छात्रा के साथ अभद्रता और यौन शोषण के प्रयास का आरोप लगा था। इस मामले में खूंटी महिला थाना में कांड संख्या 14/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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शिकायत के बाद हुई थी गिरफ्तारी
छात्रा की शिकायत के बाद खूंटी पुलिस ने 5 जुलाई 2022 को सैयद रियाज अहमद को गिरफ्तार किया था। मामले के बाद उन्हें उनके पद से निलंबित भी कर दिया गया था। बाद में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और इसके बाद वे कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।
आपसी समझौते के बाद हाईकोर्ट का फैसला
मामले में बाद में नया मोड़ तब आया जब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद खूंटी महिला थाना में दर्ज केस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
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