Samachar Post रिपोर्टर,गढ़वा :गढ़वा शहर के मझिआंव मोड़ इलाके में सड़क किनारे खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर एसडीएम संजय कुमार ने कहा है कि खुले में कारोबार करने और गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि मझिआंव मोड़ स्थित अवैध मुर्गा और मांस कारोबारियों को पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके साथ ही नगर परिषद को भी लिखित रूप से निर्देश दिया गया था कि इलाके की नियमित निगरानी की जाए और सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। बावजूद इसके स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।
यह भी पढ़ें :गिरिडीह में प्रेम प्रसंग से आहत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, इंसाफ की लगाई गुहार
खुले में वध और गंदगी को बताया गंभीर समस्या
प्रशासन का कहना है कि सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षियों का वध करना, गंदगी फैलाना और अपशिष्ट को अस्वच्छ तरीके से फेंकना सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा है। वहां से गुजरने वाले लोगों को बदबू और असुविधा का सामना करना पड़ता है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टया “पब्लिक न्यूसेन्स” की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अन्य इलाकों में भी चलेगा अभियान
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई केवल मझिआंव मोड़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अनुमंडल क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी खुले में मांस-मछली बिक्री और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांस, मछली और मुर्गा कारोबारियों को तय मानकों और स्वच्छता नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही नगर निकाय और संबंधित विभागों को भी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी।
पांच दुकानदारों पर शुरू हुई कार्रवाई
प्रशासन ने पहले चरण में मझिआंव मोड़ के पास सड़क किनारे खुले में दुकान लगाने वाले पांच कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इनमें अजय सिंह, अनुरुल हक, फैजान खान, इब्राहिम खान और कमलेश अग्रवाल के नाम शामिल हैं।
Reporter | Samachar Post