Samachar Post रिपोर्टर, गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। तीसरी थाना क्षेत्र में 45 एकड़ जंगल भूमि पर अवैध पत्थर उत्खनन का मामला सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, खाता संख्या 19 और प्लॉट संख्या 64 की करीब 45 एकड़ जमीन खतियान में गैरमजरुआ खास जंगल के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खदान संचालित किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उत्खनन के दौरान एक जीवित बरगद का पेड़ उखाड़ दिया गया, जो पर्यावरण कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
मामले में आरोपियों के खिलाफ कई कड़े कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 324(4) और 324(5), जेएमएमसी रूल 2004 की धारा 4/54, एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 और 22
झारखंड माइनर मिनरल रूल 2017 की धारा 13, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा 33(1)(a), इन धाराओं के तहत अवैध खनन, सरकारी जमीन का दुरुपयोग, वन संपदा को नुकसान और बिना अनुमति खनिज परिवहन जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
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छापेमारी में मशीन जब्त, चालक गिरफ्तार
प्रशासनिक टीम की छापेमारी के दौरान दो ट्रैक्टर मौके से भाग निकले, जबकि टाटा हिटाची EX 200 सुपर पोकलेन मशीन को भागते समय एसआई नंदजी राय ने पकड़ लिया। मौके से पोकलेन चालक रोहित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि मशीन का मालिक हजारीबाग के बरही निवासी नंदलाल सिंह है।
ये हैं मुख्य आरोपी
इस मामले में ट्रैक्टर मालिक, पोकलेन मालिक और चालक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा मनोज यादव
पप्पू पासवान (मुख्य आरोपी), जन्नत अंसारी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।