Samachar Post रिपोर्टर,रांची :बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से ऑनलाइन बहस शुरू की गई, लेकिन समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी। सीएम सोरेन पहले ही इस मामले में खुद को निर्दोष बता चुके हैं। उन्होंने 5 दिसंबर को अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस केस में ईडी पहले ही मुख्यमंत्री समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिए हैं। इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।
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अन्य प्रमुख मामले
- शराब घोटाला: व्यवसायी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 7 अप्रैल को सुनाया जाएगा। केडिया को फर्जी बैंक गारंटी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
- चोरी का मामला: अभिषेक कुमार को घर में चोरी के आरोप में सशर्त जमानत मिल गई है। वह दिसंबर 2025 से जेल में था। उसके पास से चोरी के चांदी के आभूषण बरामद हुए थे।
- रंगदारी केस: विकास नाथ तिवारी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उस पर 10% कमीशन के नाम पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है।
- मादक तस्करी मामला: मासूम अंसारी को जमानत नहीं मिली, लेकिन अदालत ने मानवीय आधार पर उसे बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके लिए कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं।
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