Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रांची के बरियातू और बड़गाई इलाके में सामने आए जमीन घोटाला मामले में आरोपी निलंबित उप राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भानु प्रताप प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
किस मामले में आरोपी हैं भानु प्रताप
भानु प्रताप प्रसाद पर बरियातू इलाके में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है। इसके अलावा बड़गाई अंचल में जमीन से जुड़े एक अन्य घोटाले में भी उनका नाम सामने आया है।
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जमानत के बाद क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भानु प्रताप प्रसाद अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन करते हुए बाहर रह सकेंगे और मामले की सुनवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया में भाग लेते रहेंगे। हालांकि, इस मामले में जांच और ट्रायल की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
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