Samachar Post रिपोर्टर, पलामू : मेदिनीनगर के बैरिया चौक में हुए भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो के आवेदन पर टाउन थाना में गैस एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जांच के तहत दर्ज हुई धाराएँ
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच तेज़ी से जारी है।
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जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएँ
प्रशासनिक जांच में पता चला कि बैरिया चौक के पास पांडू क्षेत्र में गैस एजेंसी का अवैध गोदाम संचालित किया जा रहा था। यहां बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और हेराफेरी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में भरे हुए, खाली और कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।
साक्ष्य मिटाने की कोशिश
एजेंसी संचालक पर आरोप है कि ब्लास्ट के तुरंत बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कई सिलेंडरों को घटनास्थल से हटवा दिया गया था। एफएसएल टीम ने आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार जारी है।
लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
पलामू जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की गैस एजेंसी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की सिफारिश कर दी है। इस मामले में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।