Samachar Post रिपोर्टर,रांची :रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुई मर्सिडीज कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें मामले की विस्तृत जांच के लिए कई सख्त दिशा-निर्देश दिए गए थे। इससे फिलहाल CBI जांच आगे नहीं बढ़ेगी।
हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने मामले में खुद को पीड़ित बताने वाले मोबाज खान पर सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप को गंभीर माना था। अदालत ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और CBI को नोटिस जारी कर संभावित संबंधों की जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रतिबंधित संगठन PFI से कथित जुड़ाव और गतिविधियों की जांच की जाए। संबंधित पक्षों को शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जांच संबंधी निर्देशों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी प्रतिबंधित संगठन से कथित संबंधों की जांच और उससे जुड़ी कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस हिस्से को बरकरार रखा है, जिसमें अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या प्रताड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश शामिल था। इसका अर्थ है कि फिलहाल उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इस स्टे के बाद अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है।
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