Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची के सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऐसे अपराध समाज पर गहरा नकारात्मक असर डालते हैं और इसमें सख्त दंड आवश्यक है। यह घटना रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में सितंबर 2024 में घटी थी, जब एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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19 दिसंबर को अदालत ने इन दोनों को दोषी करार दिया
पुलिस जांच में पाया गया कि आठ आरोपियों में से छह की उम्र घटना के समय 16 वर्ष से कम थी। इन छह की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से चल रही है। वहीं, दो आरोपी जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी, उनके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। 19 दिसंबर को अदालत ने इन दोनों को दोषी करार दिया।
साक्ष्य और ट्रायल के बाद सुनवाई
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें अदालत ने पूरी तरह विश्वसनीय माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के गंभीर अपराध समाज में कानून के भय और सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। दोनों दोषियों को 20-20 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई गई, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लग सके।
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