- जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम
Samachar Post रिपोर्टर, रांची : बिहार सरकार ने सरकारी राशन दुकानों पर चावल और गेहूं के वितरण का नया फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था जनवरी 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
अब 2:3 के अनुपात में मिलेगा गेहूं और चावल
नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण 2:3 के अनुपात में किया जाएगा। यानी कुल खाद्यान्न में 2 हिस्सा गेहूं 3 हिस्सा चावल
दिया जाएगा। पहले की तुलना में अब गेहूं की मात्रा बढ़ा दी गई है।
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35 किलो राशन पर कैसे होगा बंटवारा
अगर किसी परिवार को हर महीने 35 किलो राशन मिलता है, तो अब उन्हें 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल दिया जाएगा।
प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को भी नया लाभ
प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल नए नियम के अनुसार मिलेगा।
प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, गृहस्थी श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह कुल 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल होंगे। इसी आधार पर सभी राशन कार्ड धारकों का मासिक आवंटन तय किया गया है।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने सभी राशन दुकानदारों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए अनुपात के अनुसार समय पर और सही मात्रा में राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का दावा, पोषण और खाद्य सुरक्षा होगी मजबूत
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से गरीब और अंत्योदय परिवारों को संतुलित पोषण मिलेगा और बिहार में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।