Samachar Post रिपोर्टर, रांची :गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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हाईकोर्ट में बहस और याचिका की भूमिका
सुनवाई जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की। सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया था
गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया था। सुनवाई में बताया गया कि साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में संलिप्त होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि याचिका पर जवाब देने में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि सत्यापित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
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