Samachar Post डेस्क, रांची : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉमेडियन समय रैना और अन्य कलाकारों को निर्देश दिया कि वे हर महीने दो बार दिव्यांग व्यक्तियों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करें। यह आदेश उन वीडियो के बाद आया जिसमें दिव्यांग लोगों का मज़ाक उड़ाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमेडियन दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों पर कार्यक्रम करें और विशेष रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जुटाने में मदद करें।
यह भी पढ़ें: बॉक्साइट कारोबारी पर हमले का मामला: साक्ष्य के अभाव में राहुल सिंह बरी, कोर्ट से बड़ी राहत
पीठ और नोट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बताया कि क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों पर एक नोट सौंपा था, जिनका मज़ाक YouTube कार्यक्रमों में उड़ाया गया था। अदालत ने सुझाव दिया कि SMA पीड़ितों के इलाज के लिए समर्पित फंड बनाया जाए या मौजूदा फंड का प्रचार बढ़ाया जाए, ताकि अधिक लोग और कंपनियाँ दान कर सकें।
कॉमेडियन्स की प्रतिक्रिया
समय रैना, विपुल गोयल, बलराज सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर पहले ही ईमानदारी से फंड जुटाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से दिव्यांग achievers को बुलाने की अनुमति भी मांगी है। अदालत ने कहा कि यदि कॉमेडियन्स ईमानदारी से सुधार दिखाते हैं, तो दिव्यांग लोग भी खुशी-खुशी उनके प्लेटफॉर्म पर आएंगे और इस अच्छे उद्देश्य का हिस्सा बनेंगे।
पिछले आदेश
अदालत यह आदेश उस याचिका पर सुन रही थी जिसमें दिव्यांग लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर कार्रवाई की मांग की गई थी। गौरतलब है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉमेडियन्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांगने का आदेश दिया था।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।