Samachar Post रिपोर्टर,रांची :सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अहम निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने क्षेत्रों की सड़कों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा कुत्तों को हटाएं।
हाईवे और नगरपालिकाओं की भूमिका
कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगरपालिकाओं को भी इस आदेश में शामिल किया है। इसके तहत हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएंगी, जो आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित शेल्टर होम्स में रखेंगी।
शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थान भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। आवारा कुत्तों को टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित शेल्टर होम्स में रखा जाएगा।
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लक्ष्य: सड़क सुरक्षा और पशु सुरक्षा
यह आदेश आवारा पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दिशा में राज्यों और नगरपालिकाओं को सख्त कदम उठाने होंगे।
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