Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने के मामले की सुनवाई हुई। रिम्स प्रशासन ने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की गई है।
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रिम्स की ओर से सिर्फ शोकॉज नोटिस जारी करने की दी गई थी जानकारी
रांची मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (रिम्स) से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने के गंभीर मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। रिम्स प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में शपथपत्र अभी दाखिल नहीं किया जा सका है और इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।मुख्य न्यायाधीश तर्लोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस पर रिम्स को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की। इससे पहले अदालत ने रिम्स से यह स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी कि किन परिस्थितियों में बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाया गया और इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। रिम्स की ओर से सिर्फ शोकॉज नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई थी, जिसे अदालत ने अपर्याप्त माना।
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