Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई।
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राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुमित गाड़ोदिया ने कोर्ट में बताया कि निकाय चुनाव की पूरी तैयारी के लिए 8 सप्ताह और निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 45 दिन का समय आवश्यक है। कुल मिलाकर आयोग ने साढ़े तीन महीने का समय मांगा।
राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएँ पूरी की जा रही हैं और सभी तैयारी संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए।
कोर्ट ने क्या निर्णय लिया
कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 30 मार्च 2026 को अगली सुनवाई तय की। इससे स्पष्ट है कि राज्य में निकाय चुनाव फरवरी-मार्च 2026 में संभव है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के आग्रह को लगभग स्वीकार कर लिया है, और अब आयोग के पास चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त समय रहेगा।
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