Samachar Post डेस्क, बिहार: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। सत्र के मद्देनज़र पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख़्त करते हुए विधानसभा परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। पटना सदर के एसडीओ गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन, जुलूस या विरोध गतिविधियों की आशंका रहती है। इस कारण सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सभी तरह की भीड़ और विरोध कार्यक्रमों पर रोक आवश्यक है। धारा 163 के तहत विधानसभा क्षेत्र में निम्न पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पाँच या उससे अधिक लोगों का गैर-कानूनी जमाव, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस या धरना हथियार, आग्नेयास्त्र, छुरा, फरसा, भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलना विस्फोटक पदार्थों का उपयोग रहेगा बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, यह आदेश 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया आवश्यक कदम है।
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