Samachar Post रिपोर्टर, रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की शीघ्र सुनवाई की मांग पर हाई कोर्ट ने उनकी हस्तक्षेप याचिका (IA) खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने बंधु तिर्की पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पहले भी याचिका वापस ली थी
इससे पहले भी बंधु तिर्की ने अपील की सुनवाई जल्द कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था। हाई कोर्ट ने दोबारा ऐसी मांग पर आपत्ति जताते हुए इस बार जुर्माना लगाया।
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सीबीआई कोर्ट ने 2022 में सुनाई थी सजा
सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा तय की गई थी। अदालत ने पाया था कि बंधु तिर्की ने अपनी आय से 6 लाख 28 हजार रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। इस मामले में सीबीआई ने 11 अगस्त 2010 को आरसी 5/2010 के तहत मामला दर्ज किया था।
21 गवाहों ने दी थी गवाही\
सीबीआई ने जांच के दौरान 21 गवाह पेश किए, जिसमें तत्कालीन सीबीआई एसपी और जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही तथा रांची के उस समय के डीसी राजीव अरुण एक्का भी शामिल थे। बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए थे।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।