Samachar Post डेस्क, रांची : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC होटल घोटाला मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने रांची और पुरी में IRCTC के दो होटलों के ठेके निजी कंपनी सुजाता होटल्स को अनुचित तरीके से दिए। इसके बदले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनी को बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर करोड़ों की जमीन दी गई।
कोर्ट ने लगाए ये आरोप
लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव: धोखाधड़ी (IPC धारा 420) और साजिश (IPC धारा 120B) के आरोप सभी आरोपी आपराधिक साजिश रचने का आरोप कोर्ट ने सभी आरोपियों की कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। लालू प्रसाद ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
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कोर्ट की कार्यवाही
पिछले 24 सितंबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। 29 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। यह मामला लालू के रेल मंत्री कार्यकाल (2004-2009) में IRCTC होटलों के ठेकों में भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
बिहार चुनाव पर संभावित असर
यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आया है, जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रमुख चेहरा हैं। इस फैसले से सियासी समीकरणों पर असर पड़ सकता है। लालू परिवार का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुकदमा आगे कैसे बढ़ता है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।