Samachar Post डेस्क, रांची : भोजपुरी फिल्मों की मशहूर जोड़ी निरहुआ (दिनेश लाल यादव) और आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि एक अदालती मामला है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में दोनों कलाकारों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर 2025 तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 4 अक्टूबर 2025 की घटना से जुड़ा है। उस दिन निरहुआ और आम्रपाली दुबे मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित एक नए मॉल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उनके आगमन की खबर मिलते ही हजारों की भीड़ मॉल के बाहर इकट्ठा हो गई, जिससे पूरे इलाके में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। आरोप है कि ट्रैफिक जाम के कारण कई एम्बुलेंस फंस गईं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई। आम लोगों को भी आवागमन में कठिनाई झेलनी पड़ी। इसी घटना को आधार बनाकर वकील सुधीर कुमार ओझा ने सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है।
यह भी पढ़ें : पाकुड़ DC ने की 10+2 विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक, शत-प्रतिशत उपस्थिति और बेहतर परीक्षा परिणाम पर दिया जोर
कौन-कौन बने हैं आरोपी
वकील सुधीर कुमार ओझा ने न सिर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे को, बल्कि मॉल कार्यक्रम के आयोजक, एसडीओ (पूर्वी) और तीन अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है।
किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है
इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, धारा 223 लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना, धारा 280 सार्वजनिक रास्ते पर बाधा उत्पन्न करना, धारा 272 व 298 अव्यवस्थित भीड़ से खतरे की स्थिति बनाना, इसके अलावा कुछ अन्य धाराएँ भी लगाई गई हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था और निजी स्वतंत्रता से जुड़ी हैं।
अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को
कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर 2025 तय की है। अब देखना होगा कि अदालत में दोनों कलाकारों की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और क्या यह मामला जल्द सुलझ पाता है या नहीं।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।