Samachar Post डेस्क, रांची :सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी को नियुक्त किया है। यह फैसला तमिलगम विद्यार्थी कळगम (TVK) पार्टी की याचिका पर सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने SIT जांच पर भरोसा न जताते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी।
यह भी पढ़ें :झारखंड थ्रोबॉल संघ की वार्षिक बैठक संपन्न, डॉ. राजेश गुप्ता बने चेयरमैन
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया CBI जांच का आदेश
इस मामले में TVK के सचिव आधव अर्जुना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाई कोर्ट के SIT जांच आदेश को चुनौती दी थी। पार्टी का कहना था कि यह घटना पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी की दलीलों को स्वीकार करते हुए जांच CBI को सौंप दी।
TVK नेताओं पर दर्ज FIR
घटना के बाद करूर पुलिस ने TVK नेताओं पर हत्या, हत्या के प्रयास और लापरवाही से लोगों की जान खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपियों में करूर जिला सचिव माधियाझगन, जनरल सेक्रेटरी बसी आनंद और ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार शामिल हैं।
क्या हुआ था घटना के दिन
पुलिस के अनुसार, अभिनेता-राजनेता विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन करीब 25,000 लोग जमा हो गए। भीड़ बढ़ने और अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। आयोजकों ने पर्याप्त सुरक्षा और संसाधनों का इंतजाम नहीं किया था। विजय की बस को तय दूरी पर रोकने की सलाह दी गई थी, जिसे नहीं माना गया। बस के आने पर भीड़ बेकाबू हो गई और अफरातफरी मच गई।
TVK की प्रतिक्रिया
TVK ने कहा कि यह भगदड़ एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है और SIT से निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI जांच और पूर्व जज की निगरानी में जांच के आदेश को पार्टी ने राहत के तौर पर देखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब करूर भगदड़ मामले की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, और इसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज द्वारा की जाएगी।
Reporter | Samachar Post