Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड सरकार ने राज्य भर में संचालित अनधिकृत एआरटी (सहायक प्रजनन तकनीक) और सरोगेसी क्लीनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में सरकार के अपर सचिव, विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कई एआरटी क्लीनिक और सरोगेसी केंद्र बिना निबंधन के संचालित हो रहे हैं और ये सहायक प्रजनन तकनीक (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 और सेरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं।
कार्रवाई के निर्देश
अपर सचिव ने सभी सिविल सर्जनों से कहा है कि वे अपने-अपने जिलों में बिना निबंधन वाले क्लीनिक और एआरटी बैंकों की पहचान करें। ऐसी संस्थाओं की पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र भेजें। अनधिकृत संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले क्लीनिकों के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। विभाग का कहना है कि कुछ निजी संस्थान नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रजनन संबंधी उपचार और सरोगेसी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे महिलाओं के अधिकार और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
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सरकार का उद्देश्य
यह कदम महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अनधिकृत संस्थानों की पहचान कर उन्हें दंडित करने के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रता से रिपोर्ट सौंपें ताकि राज्य में सुरक्षित और नियमों के अनुरूप प्रजनन सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।