Samachar Post रिपोर्टर, रांची :निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर अहम सुनवाई हुई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर की गई थी। उनकी तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में एक सील बंद रिपोर्ट (सील्ड कवर रिपोर्ट) पेश की गई।
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कोर्ट ने सील्ड रिपोर्ट बिना खोले लौटाई
कोर्ट ने रिपोर्ट को बिना खोले यह कहते हुए लौटा दिया कि इसे अगली सुनवाई में दोबारा प्रस्तुत किया जाए। सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव पूर्व निर्धारित कैबिनेट बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। महाधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने अधिकारियों को कैबिनेट बैठक में जाने की अनुमति दी। अब ये तीनों अधिकारी 10 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगे।
चुनाव में देरी पर जताई नाराज़गी
इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कराने के लिए कम से कम तीन महीने का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी। न्यायालय ने कहा कि चुनाव की न्यूनतम समय सीमा तय की जाए ताकि अनावश्यक देरी न हो।
अगली सुनवाई 10 नवंबर को
अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यह सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हो रही है। इस दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
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